अनुबंधित डॉक्टरों को वेतन नहीं देने पर आंध्र हाईकोर्ट का सवाल
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोविड -19 महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने के लिए अनुबंध के आधार पर लिए गए डॉक्टरों के दो महीने के वेतन का भुगतान करने में राज्य सरकार की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोविड -19 महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने के लिए अनुबंध के आधार पर लिए गए डॉक्टरों के दो महीने के वेतन का भुगतान करने में राज्य सरकार की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने पूछा कि क्यों न प्रमुख सचिव (वित्त) का एक महीने का वेतन रोक दिया जाए और मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी जाए।
डॉ गीत सत्यसाई स्वरूप और दो अन्य द्वारा दायर याचिका, जिन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, ने पहले एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें उनके दो महीने के वेतन को जारी करने की मांग की गई थी। सरकारी वकील रमेश ने कहा कि उन्होंने कई बार एनएचएम द्वारा धन जारी करने की मांग की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोर्ट ने सरकार से जवाबी कार्रवाई करने को कहा।