Andhra: हाई कोर्ट ने नायडू और नारायण के खिलाफ CID केस रद्द किया

Update: 2026-07-16 05:41 GMT

अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती राजधानी क्षेत्र में 'असाइंड लैंड' (सरकार द्वारा आवंटित ज़मीन) से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण के खिलाफ दर्ज CID केस को रद्द कर दिया है, जिससे दोनों नेताओं को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

यह मामला YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान फरवरी 2021 में YSRCP के पूर्व विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी की शिकायत पर CID ने दर्ज किया था। शिकायत में राजधानी क्षेत्र में असाइंड लैंड के ट्रांसफर और खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के आधार पर, CID ने चंद्रबाबू नायडू और नारायण के खिलाफ AP असाइंड लैंड्स (ट्रांसफर पर रोक) एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था और इसलिए दोनों नेताओं के खिलाफ CID की कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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