विजयवाड़ा VIJAYAWADA : एपी स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक एम मधुसूदन रेड्डी को उनके कार्यकाल के दौरान एपीएसएफएल में गंभीर अनियमितताएं करने और वित्तीय कुप्रबंधन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
2008 बैच के आईआरएएस अधिकारी, जो एपी सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे, को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 20 के उपनियम (1) के साथ नियम 10 के उपनियम (1) के तहत निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने सोमवार को आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है, "इन अनियमितताओं के कारण वित्तीय रूप से काफी नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को राजस्व की हानि हुई है और कई निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ हुआ है। सभी उपलब्ध साक्ष्यों और विभिन्न मंचों से प्राप्त अभ्यावेदनों के अवलोकन से यह पता चलता है कि ये अनियमितताएं एपीएसएफएल के कई पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों की मिलीभगत से सीधे उनके द्वारा की गई थीं।"
राज्य सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 के तहत रेड्डी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी। इसके अलावा, सरकार ने कहा कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि वह अभी भी कुछ कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे हैं और अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि रेड्डी के प्रभाव में कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट करने की आशंका है क्योंकि एपीएसएफएल में कई कर्मचारी निजी व्यक्ति हैं जिन्हें एमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान काम पर रखा गया था।
मधुसूदन को अमरावती नहीं छोड़ने का निर्देश
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकारी जांच की अवधि के दौरान वर्तमान और पिछले कर्मचारियों को प्रभावित न करें और सबूतों को नष्ट न करें, सरकार ने मधुसूदन रेड्डी को अगले आदेश तक सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, आदेश में कहा गया है।
मधुसूदन रेड्डी को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना निलंबन की अवधि के दौरान अपना मुख्यालय अमरावती नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था।
इस बीच, राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से 22 अगस्त, 2024 से आगे छह महीने के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसमें एपीएसएफएल के एमडी के रूप में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की चल रही जांच का हवाला दिया गया।