काकीनाडा: दलित युवक वीधी सुब्रह्मण्यम की हत्या के मामले में YSRC MLC अनंत सत्य उदय भास्कर राव (अनंत बाबू) और उनकी पत्नी रोजा से पूछताछ के दौरान CCTV फुटेज समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूत रिकॉर्ड करने की इजाज़त मांगने वाली सरकारी पक्ष की याचिका को गुरुवार को राजमहेंद्रवरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज (SC, ST स्पेशल कोर्ट) ने मंज़ूरी दे दी।

कोर्ट ने MLC के बचाव पक्ष के वकील द्वारा दायर जवाबी हलफनामों और तकनीकी आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिन्होंने याचिका का विरोध किया था। सरकारी पक्ष की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मुप्पाला सुब्बा राव पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जुनैद अहमद मौलाना ने आदेश जारी किए।

सरकारी पक्ष रिकॉर्ड पर लिए गए सेक्शन 65-B सर्टिफिकेट की संख्या को सही करना चाहता था। सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि संख्या गलती से "32" दर्ज हो गई थी, जबकि असल में जमा की गई संख्या "54" है। आरोपी के वकीलों ने इस मांग का विरोध किया और याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जज ने सरकारी पक्ष द्वारा मांगे गए सुधारों को मंज़ूरी दे दी।

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