Andhra : सीबीआई अधिकारी की याचिका 1 अगस्त तक स्थगित

Update: 2024-07-17 05:01 GMT

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड की जांच कर चुके सीबीआई अधिकारी राम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई मंगलवार को 1 अगस्त तक स्थगित कर दी। पुलिवेंदुला के जी उदय कुमार रेड्डी ने कडप्पा न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष राम सिंह के खिलाफ शिकायत की कि वह उन पर झूठी गवाही देने का दबाव बना रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद 2022 में राम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसी वर्ष राम सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

23 फरवरी 2022 को उच्च न्यायालय ने राम सिंह के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक के आदेश जारी किए। मामला न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उदय कुमार रेड्डी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रद्युम्न कुमार रेड्डी ने कहा कि राम सिंह ने एक अन्य गवाह को भी इसी तरह धमकाया और निचली अदालत ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की और इसे खारिज कर दिया गया। सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील जुपुडी यज्ञदत्त ने दलील दी कि दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि तथ्य अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार State Government को मामले में जवाब दाखिल करना होगा। सहायक सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सरकार मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं कर रही है।


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