Andhra : तटीय उल्लंघनों पर जी.वी.एम.सी. की निष्क्रियता से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय निराश

Update: 2024-07-04 05:37 GMT

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय Andhra Pradesh High Court ने ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जी.वी.एम.सी.) के अधिकारियों द्वारा भीमिली समुद्र तट के निकट तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन करके किए गए निर्माणों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने पहले जी.वी.एम.सी. को भीमिली समुद्र तट पर सी.आर.जेड. मानदंडों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माणों को रोकने तथा निर्माण मशीनरी को जब्त करने के लिए कहा था।

जन सेना पार्टी के पार्षद पीतला मूर्ति यादव द्वारा दायर जनहित याचिका Public Interest Litigation पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फरवरी में ये आदेश दिए थे। न्यायालय ने जी.वी.एम.सी. को अपने आदेशों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था। जब बुधवार को मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायालय ने जी.वी.एम.सी. द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता पर नाराजगी व्यक्त की।
अदालत ने कहा कि वह जी.वी.एम.सी. को अंतिम अवसर दे रही है, तथा अगली तिथि को याचिका पर सुनवाई के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।


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