Andhra : शेषाचलम मुठभेड़ मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार और एनएचआरसी को निर्देश दिए

Update: 2024-08-29 04:25 GMT

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को वर्ष 2015 में शेषाचलम मुठभेड़ में ‘लाल चंदन तस्करों’ के शिकार हुए लोगों के परिवारों द्वारा मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के खिलाफ दायर विरोध याचिका की सुनवाई पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सी रवि की खंडपीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच पर स्पष्टता देने को कहा, क्योंकि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हो रही है।

इसने एनएचआरसी के वकील को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर समानांतर जांच जारी रखें या नहीं, इस पर निर्णय लें। बाद में मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी गई।मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका के बाद एनएचआरसी ने मामले की स्वत: संज्ञान लेकर जांच की थी। इसे उस समय सरकार और डीजीपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।


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