आंध्र प्रदेश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए: DGP Harish Kumar

Update: 2025-04-26 06:30 GMT
VIJAYAWADA विजयवाड़ा: गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लंबी अवधि के राजनयिक या आधिकारिक वीजा पर रहने वालों को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल, 2025 तक भारत छोड़ दें। मेडिकल वीजा पर रहने वालों के पास 29 अप्रैल, 2025 तक भारत छोड़ने का समय है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। डीजीपी ने चेतावनी दी कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक आंध्र प्रदेश में अवैध रूप से रहता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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