Allahabad: क्यों नहीं आया शिक्षकों के बकाया वेतन का बजट: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बजट के अभाव में वेतन भुगतान रुके होने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी मांगी है

Update: 2024-06-04 04:29 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजट के अभाव में वेतन भुगतान रुके होने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने पूछा है कि इस वित्तीय वर्ष में डेढ़ माह बीतने के बाद भी अब तक इन शिक्षकों के बकाया वेतन का बजट क्यों नहीं रिलीज हुआ. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सहारनपुर एवं महाराजगंज के अध्यापकों को वेतन भुगतान करने के आदेश की अवहेलना के मामले में दिया है.

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक शिवेंद्र सिंह को को हाजिर रहने का आदेश दिया है. साथ ही बीएसए सहारनपुर डॉ विनीता एवं महाराजगंज श्रवण कुमार गुप्ता और उनके कार्यालय के लेखाधिकारी वित्त क्रमश: इंद्रेश कुमार एवं विश्वनाथ को उपस्थिति से छूट दे दी है. कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय से बजट के अभाव में वेतन भुगतान रुके होने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से एक सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने को कहा है.

इससे पहले कोर्ट ने वेतन भुगतान आदेश की अवहेलना करने पर उक्त अधिकारियों को तलब किया था. अधिकारियों ने बताया कि नौ महीने के वेतन भुगतान की मंजूरी दे दी गई है और वित्त नियंत्रक से भुगतान करने का अनुरोध किया गया है. वित्त नियंत्रक ने कहा कि 20-25 का बजट अभी नहीं आया है. इस पर कोर्ट ने जानकारी प्राप्त करने को कहा है.

वजूखाने के भी सर्वे पर सुनवाई जुलाई में: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का भी एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई जुलाई माह के पहले सप्ताह में होगी.

श्रृंगार गौरी मामले की याची राखी सिंह की ओर से दाखिल इस याचिका पर अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए ऩकवी का वकालतनामा दाखिल किया गया. उसके बाद बेंच नामित करने के लिए कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को संदर्भित कर दिया. याचिका में कहा गया है कि जिस तरह ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है, उसी तरह दो साल पहले सील किए गए वजूखाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए.

फजाल की अपील पर सुनवाई जारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अपील पर को सुनवाई जारी रहेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की बहस को सुनकर दिया. को अभियोजन की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि अफजाल अंसारी की तरफ कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी किए जाने को भी इस मामले में आधार बनाया जा रहा है क्योंकि इसी हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया. इस हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के फैसले को अभियोजन पक्ष ने अपील के माध्यम से चुनौती दी है.

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