Allahabad: कोर्ट कमीशन सर्वे पर 21अक्तूबर को सुनवाई होगी

कोर्ट कमीशन सर्वे

Update: 2024-08-29 09:19 GMT

इलाहाबाद: श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद से संबंधित कोर्ट कमीशन सर्वे और सभी वादों की जनपद न्यायालय में सुनवाई किए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में 21 अक्तूबर के सप्ताह में सुनवाई की जाएगी.

श्रीकृष्ण जन्म भूमिमुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की करीब 13.37 एकड़ भूमि पर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है. इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन सर्वे आदेश पूर्व में जारी किए थे. इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की शरण में चला गया था. इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सभी वादों की मथुरा की अदालत में सुनवाई किए जाने की मांग की है. इन्हीं दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों ही मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने दोनों ही मामलों में 21 अक्तूबर के सप्ताह में सुनवाई करने की तारीख तय कर दी है. उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने के विवाद को सुनवाई योग्य नहीं होने का दावा किया था. मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है. न्यास के अध्यक्ष ने बताया कि तीनों ही मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने की उम्मीद है.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लड्डूगोपाल: सुप्रीम कोर्ट में वादी नंबर 6 भगवान श्री केशव देव जी महाराज लड्डूगोपाल को लेकर आशुतोष पाण्डेय पहुंचे. इस दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष सिद्वपीठ माता शाकुम्भरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पाण्डेय, अधिवक्ता सौरभ, अजय गुप्ता, सार्थक चतुर्वेदी, हिमांशु त्रिपाठी, वैभव महेश्वरी, प्रियंका सक्सेना, प्रीती सिंह, आदि अधवक्ता भी मौजूद रहे. न्यायालय ने 21 अक्तूबर सप्ताह में सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.

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