फास्टट्रैक कोर्ट में मिला 8 साल की दुष्कर्म पीडित बच्ची को इंसाफ

Update: 2022-02-22 03:53 GMT

पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मासूम बच्ची को इंसाफ देते हुए दुष्कर्मी पिता को 20 सुनाई है। न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा, 75 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी अरविंद मूलरूप से जिला आजमगढ़, यूपी का रहने वाला है। फिलहाल पानीपत में रह रहे अरविंद को आईपीसी की धारा 376 AB, 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए श्रमिक मां ने अपने ही पति के खिलाफ केस लड़ा। महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में 14 अगस्त 2018 को महिला ने बताया था कि वह यूपी की रहने वाली है। हाल में वह पानीपत के एक गांव में खेत मालिक के खेत में बने कमरे में रहती है। वह एक बेटे और एक बेटी की मां है। बेटी की उम्र 8 साल है। महिला ने बताया कि उस दिन वह काम पर गई थी। उसकी 8 साल की बेटी उसके पास रोते-रोते वहीं पहुंची। सिसकियां लेते बच्ची ने बताया था कि मम्मी, पापा ने शराब पी रखी थी और उसे बहुत थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारते हुए पापा ने उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद पापा सो गए और वह यहां भागकर आ गई। अदालत ने दोषी अरविंद को आईपीसी की धारा 376 AB, 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20-20 साल की सजा, 25-25-25 हजार का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1-1-1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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