चंबा के तस्कर को 2.610 किलोग्राम चरस रखने के आरोप में जेल
मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के निवामी को 2.610 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 120000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफ ल रहता है तो 14 महीने …
मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के निवामी को 2.610 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 120000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफ ल रहता है तो 14 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतने की सजा के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 1-09-2022 को अन्वेषण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक दौलत राम अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी हेतु पूंघ फ ोरलेन सडक़ पर मौजूद था और आने जाने वाली गाडिय़ों को चैक कर रहा था। समय 6:15 बजे शाम को सुंदरनगर की तरफ से एक सफ़े द रंग की गाडी आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फ ीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा। गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति चालक बैठा था।