चंबा के तस्कर को 2.610 किलोग्राम चरस रखने के आरोप में जेल

मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के निवामी को 2.610 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 120000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफ ल रहता है तो 14 महीने …

Update: 2024-01-17 00:21 GMT

मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के निवामी को 2.610 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 120000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफ ल रहता है तो 14 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतने की सजा के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 1-09-2022 को अन्वेषण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक दौलत राम अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी हेतु पूंघ फ ोरलेन सडक़ पर मौजूद था और आने जाने वाली गाडिय़ों को चैक कर रहा था। समय 6:15 बजे शाम को सुंदरनगर की तरफ से एक सफ़े द रंग की गाडी आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फ ीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा। गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति चालक बैठा था।

गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर अंवेषण अधिकारी को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक हुआ। जिस कारण में गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। चालक के घबराने और संतोषजनक उत्तर न देने के कारण अन्वेक्षण अधिकारी ने गाड़ी की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। जिस पर अजय कुमार के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर जिला मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेक्षण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक दौलत राम पुलिस थाना सुंदरनगर ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया गया। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादीए विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलम बद्ध करवाए थे।

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