धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा को मिली कोर्ट से राहत, जमानती वारंट भी रद्द
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा को मिली कोर्ट से राहत
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की मां सुनंदा शेट्टी को धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई के अंधेरी की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत मिल गई है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) जमानत दे दी है. इतना ही नहीं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने सुनंदा शेट्टी के खिलाफ जारी हुई जमानती वारंट को भी रद्द कर दिया है. आपको बता दें कि सुनंदा शेट्टी के खिलाफ 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था.
शिल्पा और शमिता का भी आया था इस केस में नाम
सुनंदा शेट्टी पर धोखाधड़ी का ये मामले पार्षद फिरोज आमरा द्वारा दर्ज कराया था, जो एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक हैं. फिरोज आमरा का सुनंदा शेट्टी पर आरोप था कि उन्होंने शेट्टी के फैमिली फर्म कोर्गिफ्ट को 21 लाख रुपये का लोन दिया था, लेकिन जब शिल्पा शेट्टी के पिता और सुनंदा शेट्टी के पति सुरेंद्र शेट्टी की मौत हुई, तो शेट्टी परिवार ने उनके लोन की राशि को वापस नहीं लौटाया.
जब ये मामला कोर्ट पहुंचा, तो 11 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और सुनंदा शेट्टी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने के आदेश दिए. हालांकि, बाद में सेशन कोर्ट ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही को एक्ट्रेस की मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ जारी रखने का निर्देश दिया था.
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