अनिल कपूर के नाम, आवाज और छवि के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक
अनिल कपूर:बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अनिल कपूर की अनुमति के बिना उनकी आवाज, नाम, तस्वीर और संवाद आदि के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। इस याचिका में अनिल कपूर ने विभिन्न संगठनों को उनकी सहमति के बिना उनका नाम, आवाज, छवि और उपनाम आदि का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी। अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम पर इस्तेमाल की जा रही चीजों पर नाराजगी व्यक्त की। एक्टर का मानना है कि इससे उनकी छवि खराब होती है और उनकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है.
इसके अलावा, एप्लिकेशन एआई सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इसके दुरुपयोग को भी कवर करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गो डैडी एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को अनिल कपूर के नाम पर अनिलकपूर डॉट कॉम जैसे डोमेन को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज या छवि का इस्तेमाल गैरकानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता.
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकार को लेकर कोर्ट में अर्जी दी थी. अमिताभ बच्चन ने इसी साल जनवरी में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इसमें उन्होंने उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीर, नाम, आवाज समेत उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल न करने की मांग की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया।