आय सीमा का सवाल
एक्सपर्ट कमिटी द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की आय
एक्सपर्ट कमिटी द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा को तर्कसंगत करार दिए जाने और केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कमिटी की इस रिपोर्ट को मान्य बताए जाने के बाद अब यह जटिल समस्या हल की ओर बढ़ती दिख रही है। दरअसल, आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लिए आरक्षण के मामले में 8 लाख रुपये की आय सीमा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस मामले में कोर्ट ने सरकार से कई वाजिब सवाल पूछे थे। कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्धारित करना सरकार का काम है और वह उस क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का ठोस, तार्किक और संवैधानिक आधार होना चाहिए। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख की आय सीमा के समान ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण में भी 8 लाख की आय सीमा रखे जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दोनों तबकों में मूलभूत अंतर है।