विवाह की उम्र
भारत में महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 होने वाली है, इस फैसले पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लग गई
भारत में महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 होने वाली है, इस फैसले पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर लग गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में इशारा कर दिया था। प्रधानमंत्री ने तब कहा था, 'सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी सही उम्र में शादी हो।' इसके लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। टास्क फोर्स ने पुरजोर तरीके से कहा था कि पहली गर्भावस्था के समय किसी महिला की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। देर से विवाह होने पर परिवारों की वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत होती है। देर से शादी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने और आजीविका चुनने का मौका मिलता है। जगजाहिर है कि बड़ी संख्या में लड़कियों की पढ़ाई शादी की वजह से बाधित होती है।
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