TamilNadu: 16 साल की लड़की का 'अंडा' बेचने के आरोप में 4 अस्पताल हुए बंद, की गई कार्रवाई

Update: 2022-07-16 07:45 GMT
तमिलनाडु (TamilNadu) के चार अस्पतालों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बंद करने का आदेश दिया है. एक 16 साल की लड़की का 'अंडा' बेचने में कथित संलिप्तता पाए जाने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाबालिग लड़की को उसकी मां ही 'अपने अंडे' डोनेट करने के लिए मजबूर करती थी. उसने अलग-अलग फर्टिलिटी सेंटर्स में 8 बार बेटी के 'अंडे' डोनेट करवाए थे. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यन ने बताया कि सिर्फ वयस्क शादीशुदा महिलाओं को ही अपने अंडों को दान करने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए भी उसका कम से कम एक बच्चे की मां होना जरूरी है. साथ ही उसकी उम्र 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए और एक महिला सिर्फ एक बार ही अपने अंडे डोनेट कर सकती है, लेकिन जांच में पता चला कि अस्पतालों ने इन नियमों का घोर उल्लंघन किया. इसीलिए उनपर कठोर कार्रवाई की गई.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुब्रमण्यन ने बताया कि अंडे बेचने की खातिर नाबालिग लड़की को वयस्क बताने के लिए उसके आधार कार्ड के साथ फर्जीवाड़ा किया गया. न सिर्फ उसकी उम्र ज्यादा बताई गई बल्कि उसका एक फर्जी पति भी ढूंढ कर लाया गया और उसकी सहमति ली गई थी. जांच समिति की जांच में पाया गया कि अस्पतालों के पास न तो क्वालिफाइड काउंसलर्स थे और न ही उन्होंने डोनर लड़की को प्रक्रिया के मुताबिक परामर्श दिया था. अब अस्पतालों पर आधार और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
50 लाख का लग सकता है जुर्माना
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर अवैध तरीके से लड़की के अंडे बेचने के मामले में अस्पतालों को दोषी पाया गया, तो उनपर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा सुब्रमण्यन ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी डॉक्टर को भी 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
अस्पतालों को बंद करने के लिए मिला 2 हफ्ते का समय
हालांकि चारों अस्पतालों में अभी भी कई मरीज भर्ती हैं, इसीलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से दो अस्पताल तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य बीमा योजना से ही जुड़े हुए हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्हें तत्काल इस योजना से अलग कर दिया जाएगा.
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