हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे पैसे, जानें इस सरकारी स्कीम में निवेश के लाभ

अकाउंट की मैच्योरिटी

Update: 2021-10-14 15:56 GMT

Post Office Monthly Income Scheme: अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं. इस स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है. अगर बैंक डिफॉल्ट होता है, तो आपको पांच लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है.

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में मंथली इनकम स्कीम (MIS) भी शामिल है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको हर महीने कमाई का मौका मिलेगा. इसमें हर महीने आपके अकाउंट में एक तय रकम आएगी. आइए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) के बारे में डिटेल में जानते हैं
ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में वर्तमान में सालाना 6.6 फीसदी की ब्याज दर मिल रही है. ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा.
निवेश की राशि
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 1000 रुपये के मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है. निवेश की अधिकतम राशि सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपये और ज्वॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपये है. कोई भी व्यक्ति स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख रुपये है. (इसमें ज्वॉइंट अकाउंट में उसका शेयर भी शामिल है.) हर ज्वॉइंट होल्डर का ज्वॉइंट अकाउंट में बराबर का शेयर होगा.
कौन खोल सकता है अकाउंट?
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में एक वयस्क, 3 वयस्क तक साथ मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट, नाबालिग या कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक और 10 साल की उम्र से ज्यादा का नाबालिग अपने खुद के नाम पर भी अकाउंट खोल सकता है.
अकाउंट की मैच्योरिटी
अकाउंट को खोलने की तारीख से पांच साल खत्म होने पर बंद किया जा सकता है. खाते को बंद करने के लिए व्यक्ति को संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ उपयुक्त ऐप्लीकेशन फॉर्म सब्मिट करना होगा.
अगर खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मौत हो जाती है, तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है. और राशि को उसके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को रिफंड कर दिया जाएगा. ब्याज जिस महीने में रिफंड किया गया है, उससे पिछले महीने तक भुगतान किया जाएगा.
अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करना
जमा की तारीख से एक साल बाद की अवधि खत्म होने से पहले किसी राशि का विद्ड्रॉल नहीं किया जाएगा.
अगर अकाउंट, उसे खोलने की तारीख से एक साल के बाद और तीन साल के पहले बंद किया जाता है, तो प्रिंसिपल के 2 फीसदी के बराबर की राशि की कटौती की जाएगी और बाकी राशि का भुगतान किया जाएगा.
अगर अकाउंट, उसे खोलने की तारीख से तीन साल बाद और पांच साल से पहले बंद किया जाता है, तो प्रिंसिपल की 1 फीसदी के बराबर राशि को काट लिया जाएगा और बाकी बची राशि का भुगतान किया जाएगा.
अकाउंट को संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ उपयुक्त ऐप्लीकेशन फॉर्म सब्मिट करके मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है.
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