'फैमिली ट्रिप' के लिए जज को आरोपी की गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा भारी, हुआ सस्पेंड

लोग आरोपी की गाड़ी से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों से मिलने भी गए थे.

Update: 2021-02-24 15:13 GMT

उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने मंगलवार को अलमोड़ा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को तत्तकाल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. कोर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक जज पर एक आपराधिक मामले के आरोपी के पक्ष लेने और उसकी निजी गाड़ी से फैमिली ट्रिप पर जाने के आरोप लगे हैं.


रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी के साइन वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक, "अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर उनके खिलाफ अनुशाननात्मक कार्यवाही की गई है और आरोपों के मद्देनजर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है."

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अधिकारी और उसके परिजन आरोपी चंद्र मोहन सेठी की निजी गाड़ी का इस्तेमाल अपनी पारिवारिक यात्राओं के लिए कर रहे थे. वो लोग आरोपी की गाड़ी से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों से मिलने भी गए थे. यह भी कहा गया है कि सेठी के खिलाफ एक आपराधिक मामला सिविल जज या न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत में लंबित था.

नोटिफिकेशन में कहा गया कि अधिकारी आरोपी चंद्र मोहन सेठी का पक्ष ले रहा है. अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के आचरण ने उनकी सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह पैदा किया और उन्होंने उत्तराखंड सेवक नियमावली 2002 के नियमों का उल्लंघन में है. अधिसूचना में कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान और अगले आदेश तक, अधिकारी देहरादून में जिला न्यायाधीश के मुख्यालय के साथ अटैच रहेंगे और बिना अनुमति के शहर नहीं छोड़ेंगे.


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