Delhi दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्रालय ने घोषणा की है कि 106वां संविधान संशोधन एक्ट, 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देता है, लागू हो गया है।
महिला आरक्षण संशोधनों पर शुक्रवार (17 अप्रैल) को वोटिंग होनी है, क्योंकि यह सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था, इसलिए इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि यह नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है कि यह 30 महीने बाद 16 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। भले ही महिलाओं के लिए आरक्षण देने वाला कानून 2023 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद लागू हो जाएगा, लेकिन इसे मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जाएगा। यह आरक्षण अगली जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन के बाद ही लागू होगा। यानी, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके 2034 में ही लागू होने की उम्मीद है।