हम हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में सुप्रीमकोर्ट दखल क्यों दे

Update: 2023-08-04 12:43 GMT

नई दिल्ली। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर कहा है कि सर्वे को जारी रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर हम हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में अपना दखल क्यों दें। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे में किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है।

आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट ने कहा है कि सर्वे को जारी रहने दिया जाए। उल्टे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि आखिर एएसआई के सर्वे पर आपको ऐतराज क्यों है? जबकि सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर हम हाईकोर्ट के आदेश में अपना दखल क्यों दें?

उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बृहस्पतिवार को दिए गए आदेशों के बाद एएसआई की टीम द्वारा आज शुक्रवार को ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया था। जिसे दोपहर 12:00 बजे नमाज के लिए रोका गया था। अपराहन 3:00 बजे से ज्ञानवापी का ए एस आई सर्वे फिर से शुरू हो गया है। इस बार पिछली मर्तबा की तुलना में एएसआई की टीम में 40 सदस्य ज्यादा है। यानी इस बार 61 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी का सर्वे कर रही है।

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