नई दिल्ली: आज मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जीएनसीटी (संशोधन) विधेयक 2023 पर बोलते हुए कहा, “संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है।
गृह मंत्री बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में कोई भी कानून ला सकती है।” सभी आपत्तियाँ राजनीतिक हैं। कृपया मुझे यह विधेयक लाने की अनुमति दें।”