हम इस बात से परेशान हैं कि सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी गई: Jagdeep Singh Dhillon

Update: 2025-02-25 10:19 GMT
New Delhi: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) के महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने मंगलवार को कहा कि यह दुखद बात है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मौत की सजा नहीं दी गई। मीडिया से बात करते हुए कहलों ने कहा कि अगर कुमार को आजीवन कारावास की सजा भी दी जाती तो भी न्याय होता। कहलों ने कहा, "हम इस बात से परेशान हैं कि सज्जन कुमार जैसे व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी गई। मेरा मानना ​​है कि अगर उन्हें मौत की सजा दी जाती तो यह बेहतर होता और हमें संतुष्टि होती... 41 साल बाद, भले ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली हो, न्याय की जीत हुई है। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं।" इस बीच, सिख नेता गुरलाद सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय के सदस्यों ने कुमार को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सज़ा की मांग की, जिन्हें दंगों के दौरान सरस्वती विहार में एक पिता और बेटे की हत्या में शामिल होने के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इस मामले में गुरलाद सिंह ने अदालत से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अधिकतम सज़ा देने का आग्रह किया। सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दुखद घटनाओं को 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और न्याय मिलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए गुरलाद सिंह ने कहा, "न्यायपालिका का यह कथन है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। अब चार दशक बीत चुके हैं। हम सज्जन कुमार के लिए केवल मृत्युदंड की मांग करते हैं । ये मामले दुर्लभतम श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 1984 के दंगे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा पूर्व नियोजित नरसंहार थे। उन्होंने कहा, "सिख समुदाय, जो अभी भी अपने प्रियजनों के नुकसान का शोक मना रहा है, उम्मीद करता है कि इस सजा से पीड़ितों और उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा।" गुरलाद सिंह सिख दंगों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान में सुने गए मामलों में मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं, जिसमें 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था। (एएनआई)
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