दिल्ली में हुई हिंसा आरोपियों की गहरी साजिश का हिस्सा: दिल्ली पुलिस

Update: 2022-03-02 16:23 GMT

दिल्ली हिंसा की साजिश को लेकर आतंकवाद निरोधक कानून यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस ने आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, जेएनयू छात्र शरजील इमाम व अन्य के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र में दिल्ली हिंसा को आरोपियों द्वारा रची गई गहरी साजिश का हिस्सा बताया है। कड़कड़डूमा स्थित विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष पेश दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि खालिद, इमाम व अन्य आरोपियों ने इस तरह से साजिश रची थी, जिससे बड़े पैमाने पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने के साथ अव्यवस्था फैल जाए।


पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि आरोपत्र मुख्य रूप से फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से पहले आरोपियों द्वारा आयोजित बैठकों से संबंधित है। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिसकर्मियों पर तेजाब से हमले और आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की आवाज के नमूने के फॉरेंसिक जांच के परिणाम आ गए हैं। तन्हा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद, इमाम, तन्हा व अन्य के खिलाफ सितंबर, 2020 में आतंकवाद निरोधक कानून यानी यूएपीए के तहत आरोपत्र दाखिल किया है। इसके बाद अदालत ने इस पर संज्ञान लिया। मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों इशरत जहां, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, गुलफिशा खातून, सफूरा जरगर, सफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा को नामजद किया था। इसके अलावा शादाब अहमद, देवांगना कलिता, तस्लीम अहमद, नताशा नरवाल, सलीम मलिक, अतहर खान और सलीम खान भी मामले में आरोपी हैं।

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