जनता, न्यायपालिका की जीत: आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की याचिका खारिज करने पर भाजपा

Update: 2023-04-20 09:11 GMT
पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करने के सूरत की अदालत के फैसले की भाजपा ने गुरुवार को सराहना की और इसे न्यायपालिका और लोगों की 'जीत' बताया.
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर करारा तमाचा है.'
उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इससे यह भी साबित होता है कि कानून सबके लिए बराबर है।
गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की "मोदी सरनेम" वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने दोषसिद्धि पर स्थगन के गांधी के आवेदन को खारिज कर दिया, अगर अनुमति दी जाती तो संसद सदस्य के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो सकता था।
52 वर्षीय कांग्रेस नेता 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन पिछले महीने निचली अदालत द्वारा उन्हें भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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