स्वाति मालीवाल हमला मामला: सत्र न्यायालय ने Delhi पुलिस की याचिका पर बिभव कुमार से जवाब मांगा
New Delhiनई दिल्ली : तीस हजारी स्थित एक सत्र अदालत ने सोमवार को आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका पर आरोपी बिभव कुमार से जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस ने गैर-जरूरी दस्तावेजों की सूची दाखिल करने और आपूर्ति करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस बीच, अदालत ने बिभव कुमार के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अभिषेक गोयल ने ट्रायल (मजिस्ट्रेट) कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए और कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर रोक नहीं दी गई है क्योंकि याचिका की स्थिरता विचाराधीन है। दूसरी ओर, बिभव कुमार के लिए वकील रजत भारद्वाज करण शर्मा के साथ पेश हुए प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद अदालत ने मामले को 3 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह बयानों और दस्तावेजों/जब्ती की गई वस्तुओं की एक सूची दायर करे, जिन पर उन्होंने भरोसा नहीं किया और अगली तारीख से पहले आरोपियों को इसकी एक प्रति उपलब्ध कराए। अदालत ने आरोपियों द्वारा दायर दो आवेदनों का निपटारा करते हुए और आरोपियों को भरोसा न किए गए दस्तावेजों की सूची जारी करते हुए यह निर्देश पारित किया था।
बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था । उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 16 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी । यह मामला दस्तावेजों की जांच के चरण में है । 30 जुलाई को अदालत ने बिभव कुमार के खिलाफ दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया |
सबूत के तौर पर पुलिस ने बिभव कुमार का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर/एनवीआर जब्त किया है। 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाहों की गवाही शामिल है, जिनमें से 50 के नाम इस मामले में दर्ज हैं। कथित मारपीट की घटना 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी। (एएनआई)