Swati Maliwal assault case: दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ाई

Update: 2024-06-14 14:25 GMT
नई दिल्ली New Delhi : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार Former colleague Bibhav Kumar की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया । आप सांसद स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में पूछताछ के बाद उन्हें 31 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था । ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गीता ने शनिवार तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। जांच अधिकारी के मौजूद न होने पर कोर्ट ने रिमांड एक दिन के लिए बढ़ा दी ।
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शुक्रवार को बिभव कुमार की ओर से अधिवक्ता करण शर्मा पेश हुए। उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल की ओर से 16 मई को शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कथित मारपीट की घटना 13 मई की है। Former colleague Bibhav Kumarहाल ही में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिल रही धमकियों और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "इस तथ्य को देखते हुए कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर डर है.... यह भी आशंका है कि आरोपी बिभव कुमार अगर आजाद हुआ तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।" विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने 7 जून को आदेश दिया, "इसलिए मुझे आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए, आरोपी बिभव कुमार की मौजूदा नियमित जमानत याचिका को खारिज किया जाता है।" यह दूसरी जमानत याचिका है जिसे अदालत ने खारिज किया है। उनकी पहली नियमित जमानत याचिका 27 मई को खारिज की गई थी। (एएनआई)
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