मस्जिदों के अंदर 'जय श्री राम' का नारा लगाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा Supreme Court

Update: 2024-12-16 12:10 GMT
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर जनवरी 2025 में सुनवाई की तारीख तय की, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर "जय श्री राम" का नारा लगाना धार्मिक भावनाओं या भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अपराध नहीं है। जस्टिस पंकज मिथल और संदीप मेहता की पीठ ने अपील दायर करने वाले शिकायतकर्ता से कर्नाटक राज्य को याचिका की एक प्रति देने को कहा।
मामले को जनवरी 2025 में सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए पीठ ने पूछा कि किसी खास धार्मिक नारे को लगाना अपराध कैसे हो सकता है।जस्टिस मेहता ने पूछा, "ठीक है, वे एक खास धार्मिक नारा लगा रहे थे। यह अपराध कैसे हो सकता है?"शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि किसी अन्य धार्मिक स्थान पर धार्मिक नारा लगाना भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने का अपराध होगा।
इसके बाद पीठ ने पूछा कि क्या आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने से पहले सीसीटीवी या किसी अन्य सबूत की जांच की गई थी।पीठ ने पूछा, "प्रतिवादियों (आरोपियों) की पहचान कैसे की गई? क्या आपने सीसीटीवी देखा और आरोपी को पक्ष बनाया?"अपील पर नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए पीठ ने शिकायतकर्ता हैदर अली सीएम से कर्नाटक के वकील को याचिका की प्रति देने को कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा, "हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।"13 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने दूसरों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
इस मामले में आरोप है कि दक्षिण कन्नड़ जिले के दो निवासी कीर्तन कुमार और सचिन कुमार पिछले साल बदन्या जुम्मा मशिब नामक एक स्थानीय मस्जिद में घुसे और "जय श्री राम" के नारे लगाए।इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और मस्जिद में "जय श्री राम" के नारे लगाने के बारे में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से असहमत थे। (एएनआई)
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