अनुच्छेद 370 पर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-04-30 02:15 GMT
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को पहले विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहले इस संवैधानिक प्रावधान को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखा था, 1 मई को मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए तैयार है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
फैसले की घोषणा करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ और जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल थे, ने कहा था, “इसे (एससी) को उद्घोषणाओं की वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुख्य चुनौती इसे निरस्त करना था और यदि यह राष्ट्रपति शासन के दौरान किया जा सकता है और भले ही इसकी घोषित उद्घोषणा नहीं की जा सकी हो, तो यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है।

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