New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और आठ अन्य को हत्या के एक मामले में बरी किया गया था। यह मामला 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या से जुड़ा है ।
जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ फैसला सुनाएगी। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत मंत्री की पत्नी रमा देवी और सीबीआई द्वारा दायर अपीलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रमा देवी और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2014 में पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था।
पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय उर्फ मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत सात आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। निचली अदालत ने 2009 में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। (एएनआई)