सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ मारपीट की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस किया जारी

Update: 2024-03-21 08:56 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ हुई मारपीट की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया । अदालत ने इसे ''गंभीर मामला'' बताया और जनपथ दीवानी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष, सचिव और एसएसपी गौतमबुद्धनगर को नोटिस जारी किया. वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष घटना का उल्लेख किया, जिन्होंने रजिस्ट्रार को स्वत: संज्ञान रिट याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने जिला न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज अगले आदेश तक सुरक्षित हिरासत में रहे और घटना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अदालत ने जिला न्यायाधीश से संबंधित अदालत से जुड़े प्रशासनिक कर्मचारियों से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश भी मांगा, जहां एक अन्य वकील मुस्कान गुप्ता के साथ मारपीट हुई थी। अदालत ने कहा, "एससीबीए के दो सदस्यों पर हमला गंभीर है।" अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए अप्रैल में सूचीबद्ध किया। कल नोएडा कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया का बैंड छीनने की घटना से कोर्ट को अवगत कराया गया .
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने घटना पर ध्यान दिया है और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वकील मुस्कान गुप्ता से भी घटना की जानकारी ली. अदालत ने कहा, "बार-बार दिए गए फैसलों में, इस अदालत ने बार एसोसिएशनों की हड़ताल की निंदा की है।" अदालत ने टिप्पणी की, "इसका कारण यह है कि बार के सदस्य अपनी शिकायतों से जुड़े व्यक्तिगत वादियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बार के सदस्यों की हड़ताल तुरंत वादियों को प्रभावित करती है।" अदालत ने इस मुद्दे पर एससीबीए के प्रस्ताव पर भी गौर किया। वकील मुस्कान गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें स्थगन मांगने का निर्देश दिया गया था और वकीलों के एक समूह ने अदालत में प्रवेश किया और उनसे बैंड हटाने और अदालत छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया. (एएनआई)
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