Supreme Court ने मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी । जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने वाले भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा। पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख तय की, जिसमें मानहानि के मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "झारखंड और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करें। अगले आदेश तक मुकदमे की सभी कार्यवाही स्थगित रहेगी।" अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, गांधी ने कथित तौर पर 18 मार्च, 2018 को भाजपा की आलोचना करते हुए एक भाषण दिया और शाह को "हत्यारा" कहा। झा ने आरोप लगाया कि गांधी ने तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी । (एएनआई)