SC ने नदी तल, बाढ़ के मैदानों पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नदी तल, बाढ़ के मैदानों और सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।
पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि नदियों और जलमार्गों के बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों पर बढ़ते अवैध और अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण देश भर में तबाही का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं।
यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ. अशोक कुमार राघव ने अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के माध्यम से दायर की थी, तथा इसमें सभी नदियों, जलमार्गों तथा सहायक नदियों सहित जलमार्गों के नदी तल, बाढ़ के मैदानों तथा जलग्रहण क्षेत्रों पर सभी अनधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमणों को ध्वस्त करने तथा उन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
इसमें नीति आयोग द्वारा तैयार समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट का हवाला दिया गया तथा कहा गया कि भारत "अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट" से जूझ रहा है। "पिछले वर्ष 23 मार्च को लोकसभा में जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता तेजी से कम हो रही है।"
याचिका में नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) विनियमन के 2015 के मसौदे को बिना किसी देरी के तथा जलमार्गों के बाढ़ के मैदानों का तीन महीने से अधिक समय-सीमा के भीतर सीमांकन करने का आग्रह किया गया है। अधिसूचित करने तथा सभी नदियों, जलमार्गों
नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरजेड) अधिसूचना के मसौदे में नदियों और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए नदी संरक्षण क्षेत्र (आरसीजेड) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। याचिका में अदालत से "सभी नदियों, उनकी सहायक नदियों, साथ ही जलमार्गों और जलमार्गों, और उनके बाढ़ के मैदानों और जलग्रहण क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, ताकि देश के लोगों के लिए जल और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके"। (एएनआई)