Supreme Court ED case मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Update: 2024-08-08 03:01 GMT
नई दिल्ली NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सिसोदिया और प्रवर्तन निदेशालय दोनों की दलीलें सुनीं।
केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया कोई निर्दोष नहीं है जिसे “राजनीतिक कारणों से पकड़ा गया है, बल्कि वह घोटाले में गहराई से शामिल है,” ईडी के वरिष्ठ वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। एसवी राजू ने जोर देकर कहा कि यदि मुकदमा आगे बढ़ता है, तो आगे की जांच सामग्री पेश की जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि अन्य जांचों ने मुकदमे में देरी नहीं की, जैसा कि आरोपी ने दावा किया है। राजू ने दावा किया कि सिसोदिया के खिलाफ गंभीर सबूत हैं। “साक्ष्य उनकी (सिसोदिया की) प्रत्यक्ष संलिप्तता को इंगित करते हैं। राजू ने तर्क दिया, ‘‘इससे पहले हमने आप को आरोपी नहीं बनाया था।’’
Tags:    

Similar News

-->