बीजेपी नेता हुसैन के खिलाफ रेप का मामला खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Update: 2023-01-17 05:21 GMT
नई दिल्ली: भाजपा नेता को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हुसैन की ओर से पेश वकील से कहा, "चलिए एक निष्पक्ष जांच होती है और अगर कुछ नहीं होता है, तो यह आपको बरी कर देगा।"
हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा राजनेता के खिलाफ शिकायतें दायर की गईं। "शिकायतों के बाद शिकायतें आती हैं जिनकी पुलिस द्वारा जांच की गई और कुछ भी नहीं मिला। यह और आगे नहीं बढ़ सकता है," रोहतगी ने तर्क दिया, हुसैन के खिलाफ "लगातार हमलों की एक श्रृंखला" थी। हालांकि, पीठ ने कहा, "हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।"
उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 अगस्त को हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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