उत्तरकाशी में लव जिहाद विरोधी महापंचायत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को लव जिहाद विरोधी महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील शाहरुख आलम से कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आप हाई कोर्ट के सामने बात रखें। हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है। आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए।
सुनवाई के दौरान वकील शाहरुख आलम ने कहा कि एक समुदाय को जगह खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को हेट स्पीच पर कार्रवाई का आदेश दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है। आप हाई कोर्ट से सुनवाई का आग्रह करें।
उल्लेखनीय है कि उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ चीफ जस्टिस को दो पत्र याचिकाएं भेजी गई हैं। एक पत्र याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद व लेखक अशोक वाजपेयी ने भेजी है और दूसरी एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भेजी है।