सुप्रीम कोर्ट ने बीरभूम से नामांकन पत्र रद्द करने के खिलाफ देबाशीष धर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की बीरभूम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन पत्र रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने धर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
कल, धर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। पश्चिम बंगाल की बीरभूम संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर का नामांकन पत्र 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद रद्द कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की शेष सीटों के लिए मतदान 4 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को निर्धारित की गई है। बीरभूम में चुनाव 13 मई को निर्धारित है। (एएनआई)