New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति अनियमितताओं के मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने के कविता को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कविता के खिलाफ कई शर्तें भी लगाईं, जिसमें मामले में सबूतों से छेड़छाड़ न करना या गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है। शीर्ष अदालत ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि कविता पांच महीने से सलाखों के पीछे है और मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लगेगा क्योंकि 493 गवाह और कई दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपियों के बयानों पर भरोसा किया जा रहा है, जिन्हें क्षमादान दिया गया है और सरकारी गवाह बनाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी किसी को भी चुन-चुनकर नहीं ले सकती। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस आधार पर जमानत की मांग की कि सह-आरोपी मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई है। कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने आगे कहा कि वह एक महिला और मौजूदा एमएलसी हैं और इसलिए उनके न्यायमूर्ति बीआर गवई से भागने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि विधायक या एमएलसी होने के नाते व्यक्ति सही और गलत के बारे में जानता है, वह असुरक्षित नहीं होता। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कविता के खिलाफ फोन बदलने के आरोपों को फर्जी बताया क्योंकि लोग कार भी बदलते हैं। रोहतगी ने कहा कि वह तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी भी हैं। जांच एजेंसी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उसने फोन नष्ट कर दिया था और उसे फॉर्मेट कर दिया था।
रोहतगी ने जवाब दिया और कहा कि उसने इसे अपने नौकर को दे दिया था। एएसजी राजू ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि यह एक आईफोन था। लेकिन रोहतगी ने कहा कि हाँ, तो क्या हुआ! न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि लोग संदेश हटा देते हैं और उन्हें भी संदेश हटाने की आदत है। एएसजी राजू ने कहा कि कोई संदेश हटा सकता है, लेकिन फोन को फॉर्मेट नहीं कर सकता। एएसजी राजू ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि एजेंसी के पास अन्य आरोपियों के साथ उसके संबंध को दिखाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) हैं। 1 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की। बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उन्हें बाद में इस मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा कि जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम-2009 और दिल्ली आबकारी नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ा दिया गया। (एएनआई)