SC कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों को Patna HC का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
New Delhi नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को दो न्यायिक अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। न्यायिक अधिकारियों शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश इस साल मई में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से की थी।
एससी कॉलेजियम ने कहा कि उसनेऔर उपयुक्तता का पता लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट के मामलों से परिचित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से परामर्श किया है। दोनों उम्मीदवारों की योग्यता
मई 1996 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए सिंह वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (सतर्कता) के रूप में कार्यरत हैं, एससी कॉलेजियम ने कहा, "न्याय विभाग द्वारा फाइल में दिए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उनकी ईमानदारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है"। 1995 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए पांडे वर्तमान में बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। एससी कॉलेजियम ने कहा, "दोनों परामर्शदाता न्यायाधीशों ने उम्मीदवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया है। फाइल में न्याय विभाग द्वारा दिए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है; और उनकी ईमानदारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है।"
इसने कहा कि इसने न्यायिक अधिकारियों को परामर्शदाता न्यायाधीश के विचारों, निर्णय मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट और फाइल में केंद्र द्वारा किए गए मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया। "हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उपरोक्त प्रस्ताव में कुछ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश नहीं की गई है। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उनके नामों की सिफारिश न करने के लिए ठोस/उचित कारण दर्ज किए गए हैं। इसलिए, हम उन्हें अनदेखा करने के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सहमत हैं," इसमें कहा गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, "कॉलेजियम यह सिफारिश करने का संकल्प लेता है कि श्री (i) शशि भूषण प्रसाद सिंह और (ii) अशोक कुमार पांडे, न्यायिक अधिकारी, को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।" इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिश से सहमति व्यक्त की है।
(आईएएनएस)