दिल्ली की सड़कों पर एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने वालो पर सख्त कार्रवाई, जानें पूरा मामला

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपातकालीन वाहनों खासतौर से एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने वाले वाहन चालकों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।

Update: 2022-07-24 02:21 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपातकालीन वाहनों खासतौर से एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने वाले वाहन चालकों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। स्पेशल कमिश्नर लीगल अफेयर्स व लाइसेंसिंग-संजय सिंह ने ट्वीट कर लोगों से ऐसे वाहनों को रास्ता देने की अपील की है। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ दस हजार रुपये का चालान काटे जाने को लेकर चेताया भी है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में है ये प्रावधान
नए मोटर व्हीकल एक्ट में दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने वाहन चलाते समय एंबुलेंस की आवाज नहीं सुनी और उसका रास्ता रोकने या उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो नियम के अनुसार अब आपके ऊपर सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी आपातकालीन व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं।
हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देता है तो दिल्ली पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस नंबर और ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन में शिकायत की जा सकती है।
ट्रैफिक हेल्पलाइन: 25844444/ 1095
इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर: 112/ 100
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