मानहानि मामले में विशेष अदालत ने किया सुब्रमण्यम स्वामी को समन जारी

दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर बग्गा द्वारा दायर मानहानि मामले में सांसद-विधायक की विशेष अदालत ने मंगलवार को सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को समन जारी किया।

Update: 2022-03-22 13:28 GMT

दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर बग्गा द्वारा दायर मानहानि मामले में सांसद-विधायक की विशेष अदालत ने मंगलवार को सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को समन जारी किया। तजिंदर बग्गा ने स्वामी के खिलाफ आपराधिक मानहानि कार्रवाई की मांग करते हुए राउज एवेन्यू अदालत का रुख किया था, जिसमें भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि भगवा पार्टी में शामिल होने से पहले बग्गा को "छोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा गया था"।

अदालत ने विचाराधीन ट्वीट और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद बग्गा के दावे के पक्ष में फैसला सुनाया। "इस अदालत का सुविचारित विचार है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों, साक्ष्यों और उनके द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री के मद्देनजर यह अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि प्रतिवादी को आरोपी के रूप में समन करने के लिए पर्याप्त आधार हैं जो धारा 500 आईपीसी के तहत दंडनीय है, "अदालत ने कहा है।
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