सपा MP डिंपल यादव ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा, "इसमें कुछ भी नया नहीं"

Update: 2025-02-01 11:15 GMT
New Delhi: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में "कुछ भी नया नहीं" है। यादव ने एएनआई से कहा, "बजट में कुछ भी नया नहीं था।" उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ की घटना पर भी बात की और मांग की कि राज्य सरकार को उन सभी श्रद्धालुओं का ब्योरा देना चाहिए जिन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार महाकुंभ में अपनी जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं का ब्योरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह हमें इस त्रासदी के पीछे का कारण बताए और यह भी बताए कि क्या वे इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे। जो लोग स्नान करने आए थे, वे इधर-उधर भटक रहे हैं," समाजवादी पार्टी के सांसद ने आगे कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के निरंतर आर्थिक विस्तार के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार करते हुए लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया , जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात पर जोर दिया गया।
सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। सीतारमण ने कहा, "सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर) वाले 12 लाख रुपये तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर छूट प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें कोई कर न देना पड़े।" मध्यम वर्ग को इस बड़ी राहत की वित्त मंत्री की घोषणा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजकोषीय बेंचों ने जोरदार तरीके से मेज थपथपाकर स्वागत किया।
वित्त मंत्री ने अधिक प्रगतिशील कराधान प्रणाली सुनिश्चित करते हुए सभी कर स्लैब और दरों में बदलाव की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, "सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी कर स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करेगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।"
नए टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की आय वालों को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए टैक्स स्लैब के तहत 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। (एएनआई)
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