श्रद्धा हत्याकांड: दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया
श्रद्धा हत्याकांड
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
कॉपी आरोपी को दे दी गई है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
अदालत ने मामले को 21 फरवरी को दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली पुलिस ने मीडिया की एंट्री रोक दी थी. कार्यवाही बंद दरवाजों के पीछे हुई। आफताब को कोर्ट रूम में पेश किया गया।
सुनवाई से पहले, दिल्ली पुलिस ने डॉग स्क्वायड के साथ कोर्ट परिसर की अच्छी तरह से जांच की।
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की बड़ी चार्जशीट दायर की थी।
जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि चार्जशीट में अनुलग्नकों सहित 6,629 पृष्ठ हैं। इसके बाद, न्यायाधीश ने कहा, "यह बड़ा है।"
आरोपी आफताब को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया.
इससे पहले आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहते हैं।
चार्जशीट 302, 201 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत दायर की गई है।
दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के 90 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप दायर किया।
जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए सबूत एकत्र किए।
आफताब पर महरौली इलाके में मई 2022 में अपनी लिव-इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है. कथित गला घोंटने के बाद उसने कथित तौर पर मृतक के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए।
आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति मांगते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मामले की जांच के लिए आवाज का नमूना आवश्यक है।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास मामले से जुड़े कुछ वीडियो और ऑडियो थे। दिल्ली पुलिस उस सबूत की जांच के लिए आफताब की आवाज का नमूना लेना चाहती थी।
इससे पहले साकेत कोर्ट ने आफताब पूनावाला की जमानत याचिका वापस लेने के बाद खारिज कर दी थी। (एएनआई)