New Delhi, नई दिल्ली : भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में 5,000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति से लाभ उठाने का आरोप लगाया और कहा, "लूटा है तो लौटाना है।"
एएनआई से बात करते हुए पूनावाला ने कहा, "लूटा है तो लौटाना है...आज, इस बात के सभी सबूत हैं कि कैसे 5000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लाभ पहुंचाया गया ।"
इस बीच, दिल्ली की राउज कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी , राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अपनी शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रारंभिक दलीलें सुनीं ।
प्रारंभिक दलीलों में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध की आय थी। यह भी कहा गया कि अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए आपराधिक गतिविधि जारी थी जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है।
एएसजी एसवी राजू और ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने मामले को शेष बहस के लिए 2 जुलाई से 8 जुलाई तक सूचीबद्ध किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत के संज्ञान के बिंदु पर मामले को दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को जुलाई में सूचीबद्ध कर दिया, जिन्होंने 5000 पृष्ठों के विशाल दस्तावेजों को देखते हुए जुलाई में सुनवाई का आग्रह किया था।
न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने अपनी दलीलें तैयार कर ली हैं और आज उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। एएसजी राजू ने कहा कि यह पीएमएलए के तहत एक शिकायत है। एएसजी राजू द्वारा प्रस्तुत शिकायत पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत सात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोपी सोनिया गांधी , राहुल गांधी , सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और दो फर्म हैं। (एएनआई)
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