आरडब्ल्यूए ने कुत्तों के बढ़ते आतंक को देख कर जारी की नई गाइडलाइन्स, जानिए क्या कहा
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: नोएडा और आसपास के इलाकों में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए नोएडा के कुछ इलाकों में सोसाइटी ने कुछ कदम उठाए हैं। दिल्ली से सटे सेक्टर-168 की द गोल्डन पाल्म सोसायटी ने आवारा और पालतू कुत्तों के पालने पर कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। नियम उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई होगी: नोएडा के सेक्टर-168 के द गोल्डन पाल्म सोसाइटी ने कुत्तों के पालने पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर एओए की तरफ से जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि नोएडा की इस सोसाइटी में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। बीते 30 जुलाई को सोसाइटी में एक ही दिन 3 लोगों को कुत्ते ने काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुत्तों का आतंक वहां पर इतना बढ़ गया है कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से डरने लगे हैं।
कुत्तों के आतंक से लोग परेशान: कुत्तों के इसी आतंक को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने कुत्ता पालने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। सोसायटी द्वारा दिए गए इन निर्देशों का पालन ना करने वाले और उनका उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना देना होगा। और उन पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
ये हैं कुछ गाइडलाइन्स: सोसायटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सोसाइटी के भीतर आवारा कुत्तों के आने पर रोक लगाया जाएगा। बच्चों द्वारा आवारा कुत्तों को कुछ खिलाने पर भी रोक है। कुत्तों के इस आतंक तथा आक्रामक हो रहे कुत्तों से बचाते हुए लोगों की वीडियो बनाकर सबूत के तौर पर पेश किया गया है। सोसायटी के लोगों द्वारा पाले गए कुत्तों के लिए भी कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार कुत्ते को पट्टे और रस्सी से बांध कर ही फ्लैट से निकलना होगा। पालतू कुत्ते को सोसाइटी के सार्वजनिक जगह पर अकेला छोड़ने पर रोक लगाया जाएगा। समय–समय पर टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन करने पर लगाया जाएगा जुर्माना: सोसायटी के अध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी का कहना है "सोसाइटी में लोग कुत्तों से काफी परेशान है। कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जिस को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर पहली बार 500 और दूसरी बार ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।"