परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद में एक सितंबर से 28 अक्टूबर तक लागू हुई धारा 144

Update: 2022-09-01 11:54 GMT

एनसीआर गाजियाबाद न्यूज़: जिले में एक सितंबर से 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए लिया है। इस दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम बगैर अनुमति के नहीं हो सकेंगे इतना ही नहीं किसी भी राजनेता के पुतले जलाने और इतने किस स्थान पर पांच या 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी रहेगी। जिले में इससे पहले 10 अगस्त तक धारा 144 लागू थी। लेकिन अब एक सितंबर से 28 अक्टूबर तक फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षा भी हैं। उधर 9 सितंबर से अनंत चतुर्दशी,17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 4 अक्टूबर को महानवमी, 5 अक्टूबर को विजयदशमी, 9 अक्टूबर को ईद ए मिलाद, और 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, जबकि 24 अक्टूबर को दीपावली ,26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व भी है।इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था क्यों तो दुरुस्त बनाए जाने के साथ-साथ शांति व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लगाए जाने का आदेश जारी किया है।

जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा।मौखिक और लिखित रूप से किसी भी प्रकार के नारेबाजी और भ्रामक प्रचार पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सभा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के संपन्न नहीं होगा।

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