SC ने मद्रास HC के आदेश को बरकरार रखा, ई पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव के रूप में जारी रखने की अनुमति दी

SC ने मद्रास HC के आदेश को बरकरार रखा

Update: 2023-02-23 07:47 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एडप्पादी पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई थी।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने 12 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
11 जुलाई, 2022 की आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी उपनियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में दलीलों के बैच पर यह फैसला आया।
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