SC ने रेमो डिसूजा के खिलाफ धोखाधड़ी मामले की सुनवाई गाजियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित की

Update: 2024-11-22 15:30 GMT
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरियोग्राफर से निर्देशक बने रेमो डिसूजा के खिलाफ मामले की सुनवाई गाजियाबाद से दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में स्थानांतरित कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने रेमो डिसूजा की याचिका पर सुनवाई के बाद मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया।
कोरियोग्राफर से निर्देशक बने रेमो डिसूजा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है , जिसमें उनके खिलाफ 2016 के धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी । डिसूजा के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह एक दीवानी मामला है जिसे आपराधिक मामले में बदल दिया गया है और पक्षों के बीच केवल समझौते का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह फायदेमंद होगा और उसे मुकदमे की कार्यवाही में देरी करने का कोई कारण नहीं दिखता। रेमो डिसूजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट का डर दिखाकर जबरन वसूली) के तहत शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रेमो डिसूजा ने उसे अपनी फिल्म के लिए पैसे देने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके द्वारा निवेश की गई राशि को दोगुना वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में वह अपना वादा पूरा करने में विफल रहा। (एएनआई)
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