दिल्ली मेयर चुनाव पर आप मेयर कैंडिडेट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी, जिसमें उन्होंने मेयर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह 3 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए कहा।
दिल्ली के मेयर का चुनाव 24 जनवरी को ठप हो गया था क्योंकि कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद एलजी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
आप बीजेपी पर मेयर पद के लिए चुनाव कराने से भागने का आरोप लगाती रही है.
आप ने गुरुवार को कहा कि सदन के नेता मुकेश गोयल और महापौर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से महापौर चुनाव कराने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
पिछले साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में आप ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत दर्ज की थी। भाजपा 104 वार्ड जीतने में सफल रही।
ओबेरॉय ने अपनी याचिका में चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं है। (एएनआई)