SC ने आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ नियम हटाने संबंधी अधिसूचना पर लगाई रोक
New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें आयुर्वेदिक , सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने से संबंधित औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था । जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि 1945 के नियमों का नियम 170 अगले आदेश तक वैधानिक पुस्तक में बना रहेगा। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों का नियम 170 आयुर्वेदिक , सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए था । आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को एक अधिसूचना के जरिए 1945 के नियमों के नियम 170 को हटा दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना इस अदालत के पिछले आदेश के विपरीत है और 29 अगस्त 2023 के पत्र को वापस लेने के बजाय 1945 के नियमों के नियम 170 को हटाने के लिए 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इस चूक को स्पष्ट करने के लिए समय मांगा। अदालत ने मंत्रालय को स्पष्टीकरण के लिए समय दिया लेकिन कहा कि तब तक नियम 170 को हटाने वाली 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना पर रोक है या दूसरे शब्दों में कहें तो यह क़ानून की किताबों में बनी हुई है।
शीर्ष अदालत ने पहले भारत संघ से 29 अगस्त, 2023 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा जारी सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और आयुष के औषधि नियंत्रकों को संबोधित पत्र की व्याख्या करने को कहा था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (ASUDTAB) ने 25 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 और इसके संबंधित प्रावधानों को हटाने वाली अंतिम अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने की सिफारिश की है।
शीर्ष अदालत कुछ कंपनियों द्वारा विज्ञापनों में किए गए भ्रामक स्वास्थ्य दावों और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 से नियम 170 को हटाने के केंद्र के फैसले के मुद्दे पर विचार कर रही थी। यह मुद्दा अदालत के संज्ञान में तब आया जब वह भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि के खिलाफ भारतीय चिकित्सा संघों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। (एएनआई)